PM Kisan योजना – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
Andaman & Nicobar Islands | केंद्र शासित प्रदेश | केंद्र शासित प्रदेश
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के किसानों के लिए PM-KISAN पंजीकरण, eKYC, लाभार्थी सूची, भुगतान स्थिति और भूमि अभिलेख से जुड़ी पूरी जानकारी।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह – एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| केंद्र शासित प्रदेश का नाम | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (Andaman & Nicobar Islands) |
| राजधानी | पोर्ट ब्लेयर |
| क्षेत्र | केंद्र शासित प्रदेश |
| योजना | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) |
| वार्षिक सहायता | ₹6,000 (₹2,000 × 3 किस्तें) |
| भूमि अभिलेख पोर्टल | प्रशासन राजस्व विभाग — andaman.gov.in |
| आधिकारिक पोर्टल | pmkisan.gov.in |
| हेल्पलाइन | 155261 / 1800-115-526 |
पंजीकरण और भुगतान PM Kisan के केंद्रीय पोर्टल से होते हैं, जबकि भूमि विवरण का सत्यापन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के राजस्व विभाग द्वारा प्रशासन राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाता है।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पंजीकरण की प्रक्रिया
- 1pmkisan.gov.in पर जाएं और "Farmers Corner" खोलें।
- 2"New Farmer Registration" पर क्लिक करें और Rural/Urban चुनें।
- 3आधार नंबर, Captcha दर्ज करें और OTP सत्यापन पूरा करें।
- 4राज्य के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह चुनें, फिर जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
- 5भूमि विवरण (खसरा/खतौनी/सर्वे नंबर) प्रशासन राजस्व विभाग के अनुसार दर्ज करें।
- 6आधार से लिंक बैंक खाता और IFSC कोड दर्ज करें।
- 7फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की लाभार्थी सूची कैसे देखें
- 1pmkisan.gov.in पर "Beneficiary List" विकल्प खोलें।
- 2State में Andaman & Nicobar Islands चुनें।
- 3जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
- 4"Get Report" पर क्लिक करें और सूची में अपना नाम देखें।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के किसानों के लिए ज़रूरी बातें
- eKYC पूरा होना अनिवार्य है, अन्यथा किस्त रोक दी जाती है।
- भूमि अभिलेख प्रशासन राजस्व विभाग (andaman.gov.in) पर अद्यतन होने चाहिए।
- आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए।
- बैंक खाता DBT सक्षम और आधार से लिंक होना चाहिए।
- समस्या होने पर नजदीकी CSC केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
- शिकायत के लिए हेल्पलाइन 155261 या 1800-115-526 पर कॉल करें।