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PM Kisan योजना – जम्मू और कश्मीर

Jammu & Kashmir | केंद्र शासित प्रदेश | केंद्र शासित प्रदेश

जम्मू और कश्मीर के किसानों के लिए PM-KISAN पंजीकरण, eKYC, लाभार्थी सूची, भुगतान स्थिति और भूमि अभिलेख से जुड़ी पूरी जानकारी।

जम्मू और कश्मीर – एक नज़र में

विवरणजानकारी
केंद्र शासित प्रदेश का नामजम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir)
राजधानीश्रीनगर / जम्मू
क्षेत्रकेंद्र शासित प्रदेश
योजनाप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
वार्षिक सहायता₹6,000 (₹2,000 × 3 किस्तें)
भूमि अभिलेख पोर्टलराजस्व विभाग J&K — jk.gov.in
आधिकारिक पोर्टलpmkisan.gov.in
हेल्पलाइन155261 / 1800-115-526
पंजीकरण और भुगतान PM Kisan के केंद्रीय पोर्टल से होते हैं, जबकि भूमि विवरण का सत्यापन जम्मू और कश्मीर के राजस्व विभाग द्वारा राजस्व विभाग J&K के माध्यम से किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में पंजीकरण की प्रक्रिया

  1. 1pmkisan.gov.in पर जाएं और "Farmers Corner" खोलें।
  2. 2"New Farmer Registration" पर क्लिक करें और Rural/Urban चुनें।
  3. 3आधार नंबर, Captcha दर्ज करें और OTP सत्यापन पूरा करें।
  4. 4राज्य के रूप में जम्मू और कश्मीर चुनें, फिर जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
  5. 5भूमि विवरण (खसरा/खतौनी/सर्वे नंबर) राजस्व विभाग J&K के अनुसार दर्ज करें।
  6. 6आधार से लिंक बैंक खाता और IFSC कोड दर्ज करें।
  7. 7फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

जम्मू और कश्मीर की लाभार्थी सूची कैसे देखें

  1. 1pmkisan.gov.in पर "Beneficiary List" विकल्प खोलें।
  2. 2State में Jammu & Kashmir चुनें।
  3. 3जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
  4. 4"Get Report" पर क्लिक करें और सूची में अपना नाम देखें।

जम्मू और कश्मीर के किसानों के लिए ज़रूरी बातें

  • eKYC पूरा होना अनिवार्य है, अन्यथा किस्त रोक दी जाती है।
  • भूमि अभिलेख राजस्व विभाग J&K (jk.gov.in) पर अद्यतन होने चाहिए।
  • आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए।
  • बैंक खाता DBT सक्षम और आधार से लिंक होना चाहिए।
  • समस्या होने पर नजदीकी CSC केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
  • शिकायत के लिए हेल्पलाइन 155261 या 1800-115-526 पर कॉल करें।
आधिकारिक पोर्टल