PM Kisan योजना – जम्मू और कश्मीर
Jammu & Kashmir | केंद्र शासित प्रदेश | केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू और कश्मीर के किसानों के लिए PM-KISAN पंजीकरण, eKYC, लाभार्थी सूची, भुगतान स्थिति और भूमि अभिलेख से जुड़ी पूरी जानकारी।
जम्मू और कश्मीर – एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| केंद्र शासित प्रदेश का नाम | जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) |
| राजधानी | श्रीनगर / जम्मू |
| क्षेत्र | केंद्र शासित प्रदेश |
| योजना | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) |
| वार्षिक सहायता | ₹6,000 (₹2,000 × 3 किस्तें) |
| भूमि अभिलेख पोर्टल | राजस्व विभाग J&K — jk.gov.in |
| आधिकारिक पोर्टल | pmkisan.gov.in |
| हेल्पलाइन | 155261 / 1800-115-526 |
पंजीकरण और भुगतान PM Kisan के केंद्रीय पोर्टल से होते हैं, जबकि भूमि विवरण का सत्यापन जम्मू और कश्मीर के राजस्व विभाग द्वारा राजस्व विभाग J&K के माध्यम से किया जाता है।
जम्मू और कश्मीर में पंजीकरण की प्रक्रिया
- 1pmkisan.gov.in पर जाएं और "Farmers Corner" खोलें।
- 2"New Farmer Registration" पर क्लिक करें और Rural/Urban चुनें।
- 3आधार नंबर, Captcha दर्ज करें और OTP सत्यापन पूरा करें।
- 4राज्य के रूप में जम्मू और कश्मीर चुनें, फिर जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
- 5भूमि विवरण (खसरा/खतौनी/सर्वे नंबर) राजस्व विभाग J&K के अनुसार दर्ज करें।
- 6आधार से लिंक बैंक खाता और IFSC कोड दर्ज करें।
- 7फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
जम्मू और कश्मीर की लाभार्थी सूची कैसे देखें
- 1pmkisan.gov.in पर "Beneficiary List" विकल्प खोलें।
- 2State में Jammu & Kashmir चुनें।
- 3जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
- 4"Get Report" पर क्लिक करें और सूची में अपना नाम देखें।
जम्मू और कश्मीर के किसानों के लिए ज़रूरी बातें
- eKYC पूरा होना अनिवार्य है, अन्यथा किस्त रोक दी जाती है।
- भूमि अभिलेख राजस्व विभाग J&K (jk.gov.in) पर अद्यतन होने चाहिए।
- आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए।
- बैंक खाता DBT सक्षम और आधार से लिंक होना चाहिए।
- समस्या होने पर नजदीकी CSC केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
- शिकायत के लिए हेल्पलाइन 155261 या 1800-115-526 पर कॉल करें।