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PM Kisan योजना – दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | केंद्र शासित प्रदेश | केंद्र शासित प्रदेश

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के किसानों के लिए PM-KISAN पंजीकरण, eKYC, लाभार्थी सूची, भुगतान स्थिति और भूमि अभिलेख से जुड़ी पूरी जानकारी।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव – एक नज़र में

विवरणजानकारी
केंद्र शासित प्रदेश का नामदादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu)
राजधानीदमन
क्षेत्रकेंद्र शासित प्रदेश
योजनाप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
वार्षिक सहायता₹6,000 (₹2,000 × 3 किस्तें)
भूमि अभिलेख पोर्टलप्रशासन भूमि अभिलेख — dnh.gov.in
आधिकारिक पोर्टलpmkisan.gov.in
हेल्पलाइन155261 / 1800-115-526
पंजीकरण और भुगतान PM Kisan के केंद्रीय पोर्टल से होते हैं, जबकि भूमि विवरण का सत्यापन दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के राजस्व विभाग द्वारा प्रशासन भूमि अभिलेख के माध्यम से किया जाता है।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में पंजीकरण की प्रक्रिया

  1. 1pmkisan.gov.in पर जाएं और "Farmers Corner" खोलें।
  2. 2"New Farmer Registration" पर क्लिक करें और Rural/Urban चुनें।
  3. 3आधार नंबर, Captcha दर्ज करें और OTP सत्यापन पूरा करें।
  4. 4राज्य के रूप में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव चुनें, फिर जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
  5. 5भूमि विवरण (खसरा/खतौनी/सर्वे नंबर) प्रशासन भूमि अभिलेख के अनुसार दर्ज करें।
  6. 6आधार से लिंक बैंक खाता और IFSC कोड दर्ज करें।
  7. 7फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की लाभार्थी सूची कैसे देखें

  1. 1pmkisan.gov.in पर "Beneficiary List" विकल्प खोलें।
  2. 2State में Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu चुनें।
  3. 3जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
  4. 4"Get Report" पर क्लिक करें और सूची में अपना नाम देखें।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के किसानों के लिए ज़रूरी बातें

  • eKYC पूरा होना अनिवार्य है, अन्यथा किस्त रोक दी जाती है।
  • भूमि अभिलेख प्रशासन भूमि अभिलेख (dnh.gov.in) पर अद्यतन होने चाहिए।
  • आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए।
  • बैंक खाता DBT सक्षम और आधार से लिंक होना चाहिए।
  • समस्या होने पर नजदीकी CSC केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
  • शिकायत के लिए हेल्पलाइन 155261 या 1800-115-526 पर कॉल करें।
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