PM Kisan योजना – दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
Delhi (NCT) | केंद्र शासित प्रदेश | केंद्र शासित प्रदेश
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के किसानों के लिए PM-KISAN पंजीकरण, eKYC, लाभार्थी सूची, भुगतान स्थिति और भूमि अभिलेख से जुड़ी पूरी जानकारी।
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) – एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| केंद्र शासित प्रदेश का नाम | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (Delhi (NCT)) |
| राजधानी | नई दिल्ली |
| क्षेत्र | केंद्र शासित प्रदेश |
| योजना | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) |
| वार्षिक सहायता | ₹6,000 (₹2,000 × 3 किस्तें) |
| भूमि अभिलेख पोर्टल | Delhi Land Records (DLRC) — dlrc.delhi.gov.in |
| आधिकारिक पोर्टल | pmkisan.gov.in |
| हेल्पलाइन | 155261 / 1800-115-526 |
पंजीकरण और भुगतान PM Kisan के केंद्रीय पोर्टल से होते हैं, जबकि भूमि विवरण का सत्यापन दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के राजस्व विभाग द्वारा Delhi Land Records (DLRC) के माध्यम से किया जाता है।
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में पंजीकरण की प्रक्रिया
- 1pmkisan.gov.in पर जाएं और "Farmers Corner" खोलें।
- 2"New Farmer Registration" पर क्लिक करें और Rural/Urban चुनें।
- 3आधार नंबर, Captcha दर्ज करें और OTP सत्यापन पूरा करें।
- 4राज्य के रूप में दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) चुनें, फिर जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
- 5भूमि विवरण (खसरा/खतौनी/सर्वे नंबर) Delhi Land Records (DLRC) के अनुसार दर्ज करें।
- 6आधार से लिंक बैंक खाता और IFSC कोड दर्ज करें।
- 7फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की लाभार्थी सूची कैसे देखें
- 1pmkisan.gov.in पर "Beneficiary List" विकल्प खोलें।
- 2State में Delhi (NCT) चुनें।
- 3जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
- 4"Get Report" पर क्लिक करें और सूची में अपना नाम देखें।
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के किसानों के लिए ज़रूरी बातें
- eKYC पूरा होना अनिवार्य है, अन्यथा किस्त रोक दी जाती है।
- भूमि अभिलेख Delhi Land Records (DLRC) (dlrc.delhi.gov.in) पर अद्यतन होने चाहिए।
- आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए।
- बैंक खाता DBT सक्षम और आधार से लिंक होना चाहिए।
- समस्या होने पर नजदीकी CSC केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
- शिकायत के लिए हेल्पलाइन 155261 या 1800-115-526 पर कॉल करें।